पासपोर्ट में नाम और पता कैसे बदलें? | Change Name and Address in Passport

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हेलो दोस्तों आज हम इस पोस्ट में पासपोर्ट में होने वाले कुछ संसोधन के बारे में बताने जा रहे हैं, पासपोर्ट में आपके नाम और पते सहित कई महत्वपूर्ण विवरण होते हैं। इसलिए, यदि आपने हाल ही में स्थानांतरित किया है लेकिन आपका पासपोर्ट पुराने पते को अंकित करता है, तो आपको इसे अपडेट करना होगा। इसी तरह, यदि आपका नाम पासपोर्ट में गलत लिखा है, तो उसे भी जल्द से जल्द अपडेट की आवश्यकता है। कई बार हमारे नाम में सभी दस्तावेज में अलग अलग होते है इसे समय रहते ठीक करा लेना बेहतर है,


आज हम आपको इस पोस्ट में पासपोर्ट में आपका नाम बदलने एवं पता बदलने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने जा रहे है। 

पासपोर्ट पर नाम कैसे बदलें?

एक व्यक्ति जो गलत नाम को सुधारना चाहता है या पासपोर्ट में अपना उपनाम बदलना चाहता है, उसे फिर से जारी करने के लिए आवेदन करना होगा। पासपोर्ट ऑनलाइन फिर से जारी करने के लिए फॉर्म भरने और जमा करने के चरण यहां दिए गए हैं-

  • अपनी पंजीकृत आईडी से लॉग इन करें और ‘नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करें/पासपोर्ट के पुन: जारी करने के लिए आवेदन करें’ विकल्प चुनें।

  • प्रासंगिक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।

  • भुगतान करने और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित लिंक पर क्लिक करें।इसके अलावा, आपको अपने निकटतम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) या पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करना होगा।
  • अब, चालान प्राप्त करने के लिए ‘आवेदन रसीद प्रिंट करें’ चुनें, जिसमें आपका आवेदन संदर्भ संख्या या एआरएन शामिल है।एक सफल आवेदन के बाद, आवंटित तिथि पर सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम पासपोर्ट कार्यालय में जाएं।

वैकल्पिक रूप से, आप एक ई-फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसे भर सकते हैं। इसके बाद ‘Validate’ पर क्लिक करें और फाइल को सेव करें। फिर, बस उपर्युक्त चरणों का पालन करें और पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए इस एक्सएमएल फ़ाइल को अपलोड करें।

पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

पासपोर्ट में नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची यहां दी गई है:

  • विवाह प्रमाण पत्र (मूल और एक फोटोकॉपी)
  • अपने जीवनसाथी के पासपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी
  • वर्तमान पते का प्रमाण
  • पुराना पासपोर्ट जिसके पहले और आखिरी दो पेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी हो।इसमें ईसीआर/गैर-ईसीआर पेज भी शामिल होना चाहिए।
  • पुराने पासपोर्ट में एक वैधता विस्तार पृष्ठ और अवलोकन पृष्ठ, यदि कोई हो, होना चाहिए।

ध्यान दें: तलाकशुदा को अपने पासपोर्ट में उपनाम बदलने के लिए तलाक की डिक्री की अदालत द्वारा प्रमाणित प्रति या तलाक प्रमाण पत्र की प्रति (स्व-सत्यापित) जमा करने की आवश्यकता होती है।

अब जब हम पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक चरणों और दस्तावेजों को जानते हैं, तो आइए पासपोर्ट में पता बदलने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हैं।

पासपोर्ट पर पता कैसे बदलें?

ऑनलाइन पता बदलने के चरण इस प्रकार हैं-

  1. पासपोर्ट सेवा कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाएं । यहां, पंजीकृत उपयोगकर्ता अपने आईडी और पासवर्ड के साथ अपने खातों में लॉग इन कर सकते हैं, जबकि नये यूजर के लिए एक नया आईडी पंजीकृत करना होगा।
  2. अपने खाते में लॉग इन करने के बाद, निकटतम पासपोर्ट कार्यालय का चयन करें।इस बिंदु पर, पोर्टल के लिए आपको कुछ विवरण दर्ज करने होंगे, जैसे आपका नाम और जन्म तिथि।
  3. फिर, आपको अपने पंजीकृत ईमेल खाते पर एक सक्रियण लिंक प्राप्त होगा।इस लिंक पर क्लिक करें, फिर ‘नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करें/पासपोर्ट को फिर से जारी करें’ चुनें।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, एक व्यक्ति को निकटतम पासपोर्ट कार्यालय के साथ अपॉइंटमेंट निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। एक पीडीएफ आवेदन पत्र भरना होगा और अद्यतन पते के विवरण के साथ जमा करना होगा। ध्यान दें कि इस फॉर्म को ऑफलाइन भी डाउनलोड और भरा जा सकता है। एक बार हो जाने के बाद, इसे उसी पेज पर अपलोड किया जा सकता है जहां से इसे डाउनलोड किया गया था।

पासपोर्ट में पता बदलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

पासपोर्ट में पता बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:

  • मूल पासपोर्ट
  • आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रति
  • चालान या भुगतान रसीद की प्रति
  • वर्तमान पते का प्रमाण, जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, वोटर आईडी कार्ड आदि।
  • पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए अवलोकन के पृष्ठ की प्रति (स्व-सत्यापित)
  • पति या पत्नी का पासपोर्ट (आवेदक का वर्तमान पता पति या पत्नी के पासपोर्ट के पते के समान होना चाहिए)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, नाम या पते में बदलाव लागू शुल्कों के साथ आता है, जिस पर अब हम चर्चा करेंगे।

पासपोर्ट पर नाम और पता बदलने में कितना खर्च आता है?

यदि नाम और पते सहित व्यक्तिगत विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो मौजूदा पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।

10 साल की वैधता के साथ पासपोर्ट (वीज़ा पृष्ठों की समाप्ति के कारण एक अतिरिक्त पुस्तिका सहित) को फिर से जारी करने के लिए आवेदन शुल्क ₹2000 (60 पृष्ठों के लिए) और ₹1500 (36 पृष्ठों के लिए) है। तत्काल सेवाओं के मामले में, एक व्यक्ति को अतिरिक्त रूप से ₹2000 का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, नाबालिगों के लिए, 5 साल की वैधता के पासपोर्ट को फिर से जारी करना आवेदन शुल्क के रूप में ₹1000 (36 पृष्ठों के लिए) और अतिरिक्त तत्काल शुल्क के रूप में ₹2000 है।

उम्मीद है ऊपर दिए जानकारी से आपको लाभ मिला होगा आपको इस पोस्ट से लाभ मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें

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