डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना क्या है, आवेदन कैसे करे?

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भारत में सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार किसानों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि किसानों को खेती करने में कोई कठिनाई न हो, किसानो के लिए खेती आसान हो जाए और किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक योजना चलाई हैं जिसको डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 500 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत सिर्फ अनुसूचित जाति तथा नवबौद्ध किसान ही सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को आत्मनिर्भर बनना है।

महाराष्ट्र के इन जिलों लागू नहीं है ये योजना

सरकार ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2016 को किया गया है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में इस योजना को बंद कर दिया गया था। अब इस योजना को पुनः शुरू किया गया है। ये योजना महाराष्ट्र के सभी जिलों में मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सतारा, सांगली तथा कोल्हापुर को छोडक़र चलाया जा रहा है।

योजना के तहत दी जाने वाली सहायता

नए कुओं का निर्माण, पुराने कुओं की मरम्मत, इंवेल बोरिंग, पंप सेट, पावर कनेक्शन साइज, फार्म ऑन प्लास्टिक लाइनिंग, माइक्रो इरिगेशन सेट, स्प्रिंकलर इरिगेशन सेट, पीवीसी पाइप, गार्डन के लिए इस योजना के माध्यम से सरकारी सहायता किसान प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के तहत दी जाने वाली सरकारी सहायता

  • नए कुओं का निर्माण के लिए 50 लाख रुपए
  • पुराने कुओं की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपए
  • इंवेल बोरिंग के लिए 20 हजार रुपए
  • पंप सेट के लिए 20 हजार रुपए
  • पावर कनेक्शन साइज के लिए 90 हजार रुपए
  • फार्म ऑन प्लास्टिक लाइनिंग के लिए 1 लाख रुपए
  • माइक्रो इरिगेशन सेट के लिए 50 हजार रुपए
  • स्प्रिंकलर इरिगेशन सेट के लिए 25 हजार रुपए
  • पीवीसी पाइप के लिए 30 हजार रुपए
  • गार्डन के लिए 500 रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक महाराष्ट्र का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
  • आवेदन के समय आवेदक को अपना जाति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
  • लाभार्थी की सालाना आय 2.5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।
  • कृषि भूमि का 7/12 तथा 8-ए प्रति लेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • आवेदन के समय आय का प्रमाण जमा करना भी अनिवार्य है।
  • किसान के पास न्यूनतम 0.20 हेक्टेयर तथा अधिकतम 6.00 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी अनिवार्य है। (नई कुए के निर्माण के लिए न्यूनतम 0.40 कृषि भूमि)


इस योजना के लाभ के लिए कौनसे दस्तावेज देने होंगे जरूरी

नया कुआं निर्माण के लिए

  • नए कुओं के लिए निर्माण के लिए संबंधित विभाग से जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र कृषि भूमि को 7/12 सर्टिफिकेट तथा 8 ट्रांसक्रिप्टलाभार्थी का एफिडेविट डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट तलाठी से सर्टिफिकेट- कॉमन होल्डिंग एरिया, नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ वेल, प्रपोज्ड वेल सर्वे नंबर मेप एंड बाउंड्रीज ग्राउंड वॉटर सर्वे डेवलपमेंट सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया पानी की उपलब्धता का प्रमाण पत्र ग्राम सभा का रिजर्वेशन एग्रीकल्चर ऑफिसर का फील्ड इंस्पेक्शन तथा रिकमेंडेशन लेटरग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर का रिकमेंडेशन लेटरकाम शुरू होने से पहले का फोटो ग्राउंड वॉटर सर्वे डेवलपमेंट सिस्टम द्वारा प्रदान की गई फीजिबिलिटी रिपोर्ट

इन वेल बोरिंग के लिए

  • पुराने कुओं की मरम्मत के लिए/इन्वेल बोरिंग-पुराने कुओं की मरम्मत कराने के लिए संबंधित विभाग से जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार से पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्रकृषि भूमि को 7/12 सर्टिफिकेट तथा 8 ट्रांसक्रिप्ट ग्राम सभा का रेजोल्यूशन तलाठी से सर्टिफिकेट -टोटल रिटेंशन एरिया, वेल बीइंग, वेल सर्वे नंबर मेप एंड बाउंड्रीज बेनेफिशरी बॉन्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर का फील्ड इंस्पेक्शन तथा रिकमेंडेशन लेटरगु्रप डेवलपमेंट ऑफिसर का रिकमेंडेशन लेटरकाम शुरू होने से पहले का फोटो ग्राउंड वॉटर सर्वे डेवलपमेंट सिस्टम द्वारा प्रदान की गई फीजिबिलिटी रिपोर्ट इन वेल बोरिंग के लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ।
  • लाइनिंग/पावर कनेक्शन साइज/पंप सेट/माइक्रो इरिगेशन सेट फॉर द फार्म-लाइनिंग/पावर कनेक्शन साइज/पंप सेट/माइक्रो इरिगेशन सेट फॉर द फार्म के लिए संबंधित विभाग से जाति प्रमाण पत्रतहसीलदार से पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्रकृषि भूमि को 7/12 सर्टिफिकेट तथा 8 ट्रांसक्रिप्ट तलाठी से टोटल रिटेंशन एरिया का प्रमाणग्राम सभा का रिकमेंडेशन या अप्रूवलफार्म लाइनिंग पूरे होने की गारंटीकाम शुरू होने से पहले की फोटोकोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन या फिर पंप सेट न होने की गारंटी।

इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट https://agriwell.mahaonline.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आप चाहे तो घर बैठे भी इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कृषि अधिकारी के पास जमा करनी होगी। यदि आप बाबासाहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत चयन प्रक्रिया महा डीबीटी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस योजना में आवेदन करने में यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 022-49150800 है।

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