पासपोर्ट क्या है, इसको कैसे अप्लाई करें?

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पासपोर्ट ऐसा दस्तावेज है जिसे सरकार द्वारा एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है। पासपोर्ट दो तरह के बुकलेट फॉर्म में आते है, 36 पेज या 60 पेज का बुकलेट फॉर्म होता है पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट किसी व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को बताता है। एक पासपोर्ट धारक के पासपोर्ट में उसकी फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता और हस्ताक्षर का भी विवरण होता है। यद्यपि पासपोर्ट का उपयोग विदेश यात्रा के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण और आयु प्रमाण के लिए एक दस्तावेज के रूप में भी किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय आवेदन के समय आपके द्वारा प्रस्तुत सभी विवरणों को अच्छी तरह से सत्यापित करता है फिर आपको पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। अपने देश से बाहर जाने के लिए आपके पास वीजा के साथ पासपोर्ट होना भी जरूरी होता है।

पासपोर्ट बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है ?

पासपोर्ट बनवाने से पहले हर व्यक्ति को कुछ आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा कर लेना चाहिए। आइये जाने की पासपोर्ट बनाने के लिए किन दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है।

  • आवासीय/निवास प्रमाण-पत्र (वर्तमान पते का प्रमाण)
  • मतदाता पहचान-पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
  • आधार कार्ड
  • नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
  • पानी का बिल या बिजली का बिल
  • माता पिता के पासपोर्ट की कॉपी (यदि कोई हो तो)
  • जन्म प्रमाण-पत्र (जन्मतिथि का प्रमाण पत्र)
  • दसवीं और बारहवीं कक्षा की मार्कशीट

पासपोर्ट बनवाने की फीस कितनी है ?

  • आप या हम घर बैठे इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि पासपोर्ट बनवाने में कितनी फ़ीस लगती है। इसका कारण यह है कि यह पासपोर्ट कई प्रकार के होते है, उसके प्रकार पर निर्भर करता है कि आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी।
  • यदि आप 36 पेजों का नया पासपोर्ट या पुनः जारी (Re-issue) पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 1500 रुपये आवेदन शुल्क और अतिरिक्त तात्कालिक शुल्क 2000 रूपये देना पड़ेगा। यह पासपोर्ट 10 सालों के लिए वैध होता है।
  • यदि आप 60 पेजों का नया पासपोर्ट या पुनः जारी (Re-issue) पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क 2000 रुपये और अतिरिक्त तात्कालिक रुप 2000 रुपये देना पड़ेगा। इस पासपोर्ट की वैधता 10 सालों तक होती है।
  • यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आप 36 पेजों वाले नया पासपोर्ट या पुनः जारी (Re-issue) पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन शुल्क एक हजार और अतिरिक्त तात्कालिक शुल्क 2000 रुपये देना पड़ेगा।
  • यदि आपका 36 पेजों वाला पासपोर्ट खो जाने, क्षतिग्रस्त या चोरी होने पर इसे दोबारा बनवाने के लिए आवेदन शुल्क 3 हजार और अतिरिक्त तात्कालिक शुल्क 2 हजार रुपये देना पड़ता है।

पासपोर्ट बनवाने कैसे अप्लाई करें ?

  1. यदि आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आप खुद से ही अपना पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने हेतु आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है, हालांकि इसमें पूछे जाने वाले जरूरी सवालों के बारे में पहले से थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। आइये जानते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है।
  2. नये पासपोर्ट के आवेदन करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की वेबसाइट “http://www.passportindia.gov.in/” (Passport Seva, Ministry of External Affairs, Government of India) पर जाएं और वहां रजिस्ट्रेशन करके अपना एकाउंट बनाएं। एकाउंट खोलने के बाद अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करें, जब आप लॉग इन होंगे तो आपके सामने दो तरह के पासपोर्ट हेतु आवेदन के लिए एक पेज खुलेगा 36 पेज तथा 60 पेज जिसमे आपको आवेदन करना है, सेलेक्ट करके आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ें।
  3. यदि आप खुद से आवेदन पत्र भरते है तो, आवेदन भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी डिटेल्स सही-सही हैं। आपके सभी डिटेल्स आपके दस्तावेजों के हिसाब से मिलना चाहिए।
  • इसके बाद आपको आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी डिटेल्स को भरें। पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र में आवेदनकर्ता के अन्य नामों का भी विकल्प होता है, यदि कोई और नाम से जाने जाते है तो भर सकते है। बेहतर है कि आप सिर्फ अपना ओरिजनल नाम ही भरें।
  • इसके बाद आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन आईडी एवं अन्य विवरण भरें ताकि आपका आवेदन पत्र प्रमाणित हो सके।
  • आवेदन पत्र भरते समय आपको नॉन ईसीआर(Non-ECR ) एवं ईसीआर(ECR ) कैटेगरी का एक ऑप्शन दिखेगा।
  • आवेदक को नॉन ईसीआर (Non-ECR ) कैटेगरी का पात्र होने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एसएससी(दसवीं कक्षा) या उच्चा शिक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
  • 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उनका जन्म प्रमाण-पत्र ईसीआर के लिए कार्य कर सकते हैं।
  • आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं, उसी अनुसार टिक करें|
  • इसके बाद परिवार का डिटेल्स देना पड़ता है, जिसमें माता/ पिता या अभिभावक का नाम भरना पड़ता है।
  • अगले हिस्से में वर्तमान आवासीय पता या स्थायी आवासीय पता भरना होता है, ताकि आपके मौजूदा पते पर पुलिस वेरिफिकेशन हो सके। अगर आपका पुराना पता पूछा जाता है तो आवेदन पत्र में उसका भी उल्लेख करें।
  • यदि आप विद्यार्थी हैं और हॉस्टल में रहते हैं तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आपको पते की पुष्टि के लिए बोनाफाइड प्रमाण-पत्र (Bonafide Certificate) देना आवश्यक है। इसके अलावा घर का भी पता भरा जा सकता है लेकिन फॉर्म के सत्यापन के बाद बोनाफाइड और अभिभावक के पते का प्रमाण देना आवश्यक है।
  • आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के रूप में अपने माता/ पिता अथवा रिश्तेदारों का भी फोन नंबर देना पड़ता है।
  • इसके बाद पहचान प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट में भरे विवरण को सत्यापित करने के लिए निम्न विकल्पों को भरना होता है।
  • पहचान प्रमाण पत्र (शरणार्थियों या उन लोगों के लिए जारी किया गया जिनका कोई स्थायी राज्य नहीं है, लेकिन भारत में रहते हैं) ।
  • डिप्लोमैटिक पासपोर्ट या पिछला / वर्तमान पासपोर्ट।
  • पासपोर्ट हेतु पहले आवेदन किया लेकिन जारी नहीं किया गया।
  • आपराधिक रिकॉर्ड और इस तरह के अन्य मुद्दों के बारे में पूछा जाता है।
  • जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है वे नो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
  • इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पर जाएं और निर्धारित फीस जमा करें।
  • फॉर्म भरने के बाद अपने नजदीकी पीएससी (पासपोर्ट सेवा केंद्र) या पीओ (पासपोर्ट कार्यालय) को सेलेक्ट करें और मिलने के लिए इसमें पहले से दिए गए अप्वाइंटमेंट की कोई तारीख सेलेक्ट करें।
  • फॉर्म भरने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन के अपने मौजूद पते के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए प्रतीक्षा करें।
  • वेरिफिकेशन के लिए एक पुलिस अधिकारी या एक पुलिस कांस्टेबल आवेदक द्वारा दिए गए वर्तमान पते पर संपर्क कर सकता है। वह आपके पड़ोसी या आपके बारे में जानने वाले दो लोगों से पूछताछ कर सकता है।
  • 15-30 दिन का इंतज़ार कीजिये, आपको आपका पासपोर्ट मिल जायेगा.

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