सरकार द्वारा गरिब तबके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे योजनाओं का संचालन किया जाता है। आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना से संबंधित जानकारी देने करने जा रहे हैं। जिसको “राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” से जाना जाता है। इस पोस्ट के माध्यम से आपको इस प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त होगी। जैसे : राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है?, इसके क्या लाभ है?, इसका उद्देश्य क्या है?, इसकी विशेषताएं क्या है?, इसको लेने के लिए पात्रता क्या है?, कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होंगे?, आवेदन पूर्ण प्रक्रिया आदि। तो दोस्तो यदि आप राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से अनुरोध है कि आप हमारे इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021
इस योजना राजस्थान में रह रहे नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना लाभ लेने वाले इक्षुक व्यक्ति को स्वरोजगार करने के लिए दिए गए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना स्वरोजगार उद्योग या फिर सर्विस सेक्टर उद्योग होंगे। “राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत न केवल वह लोग आवेदन कर सकते हैं जो नई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं बल्कि वे लोग भी विस्तार या विविधीकरण या आधुनिकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी कोई उद्योग पहले से स्थापित है।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी
इस योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण पर सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी। इस योजना के अंतर्गत ₹10 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। व्यापार लोन की अधिकतम सीमा ₹1 करोड़ है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत ऋण का प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है। ₹1 लाख तक के ऋण के लिए किसी भी तरह की कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। ₹10 लाख तक का लोन बैंक द्वारा बिना किसी इंटरव्यू के फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तथा ₹10 लाख से ऊपर का लोन बैंक द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद डिस्टिक लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के मुख्या विचार
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
किसने लॉन्च की | राजस्थान सरकार |
योजना हेतु लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
योजना का उद्देश्य | स्वरोजगार को बढ़ावा देना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2021 |
सब्सिडी दर | 5% से 8% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
“राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021” का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में रह रहे नागरिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लाभ से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जिससे बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के हेतु प्रोत्साहित होंगे जिससे प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ेगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021 की ऋणदात्री संस्थाएं
- नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
- शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
- एस आई डी बी आई
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021 के लाभार्थी
- सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
- सोसाइटी
- पार्टनरशिप फॉर्म्स
- एल०एल०पी० फॉर्म्स
- कंपनी
- इंडिविजुअल एप्लीकेंट
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का सब्सिडी दर
क्र०सं० | अधिकतम लोन अमाउंट | सब्सिडी |
1. | 25 लाख तक | 8% |
2. | 25 लाख से 5 करोड़ तक | 6% |
3. | 5 करोड़ से 10 करोड़ तक | 5% |
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएँ
- इस योजना को राजस्थान में स्वरोजगार के अफसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना अंतर्गत सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।
- इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग पर सब्सिडी प्राप्त सकते हैं, जो नई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और इसी के साथ पहले से स्थापित उद्योग को भी लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम लोन सीमा ₹10 करोड़ है तथा व्यापार लोन सीमा ₹1 करोड़ है।
- इस योजना के अंतर्गत ऋण का प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹10 लाख तक के लोन के लिए किसी भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख तक का ऋण बिना किसी इंटरव्यू के बैंक द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तथा ₹10 लाख से ऊपर का लोन बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा।
- इस योजना के लाभ से बेरोजगारी दर में काफी गिरावट होगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण-पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको एस०एस०ओ० राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आएगा।
- यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है, तो आपको लॉगइन क्रैडेंशियल्स डालकर लॉगइन करना होगा।
- यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो आपको पंजीकरण करना होगा, जिसके लिए आपको यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको इस पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होंगी।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको होम पेज पर जाकर लॉगइन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद आपको राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- उसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।